मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) ने मंगलवार को ऑडिट कंपनी हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी (Chartered accountant firm Haribhakti & Co LLP) को एक अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाली दो साल की अवधि में विनियमित इकाइयों (Regulated entities) के लिए किसी भी प्रकार का ऑडिट से जुड़ा काम करने से प्रतिबंधित कर दिया.
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने रिजर्व बैंक द्वारा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Company - NBFC) के वैधानिक ऑडिट के संबंध में जारी एक विशिष्ट निर्देश का पालन न करने के लिए कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई की है.
यह पहली बार है कि रिजर्व बैंक ने किसी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण NBFC के ऑडिटर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है.