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Gwalior High Court: दुष्कर्म पीड़ित महिला ने हाई कोर्ट से मांगी गर्भपात कराने की इजाजत, ससुर पर लगाया रेप का आरोप

ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला ने हाईकोर्ट में गर्भपात कराने के लिए याचिका लगाई है. महिला ने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. वहीं कोर्ट ने इस मामले को लेकर महिला को चेताया कि अगर बच्चा ससुर का नहीं निकला तो उस पर हत्या और अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई

woman petition to abort child in gwalior
ग्वालियर में महिला ने ससुर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

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Published : May 24, 2022, 5:10 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट बेंच में एक दुष्कर्म पीड़ित महिला ने याचिका दायर की है. याचिका में गर्भपात की अनुमति मांगी है. पीड़िता ने याचिका में बताया कि वह दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई है. इसी के आधार पर वह गर्भपात कराना चाहती है. महिला ने याचिका में कहा कि उसके साथ दुष्कर्म उसके ससुर ने किया था. इस पर कोर्ट ने महिला को शपथ पत्र में यह बताने को कहा है कि उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता उसका ससुर है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि बच्चा ससुर का नहीं निकला तो शिकायतकर्ता पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और हत्या का मामला भी चलाया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी. (gwalior high court bench)

महिला ने ससुर पर लगाया दुष्कर्म का आरोपः दरअसल उत्तर प्रदेश की जालौन निवासी पीड़ित महिला की शादी मालनपुर निवासी युवक के साथ 30 जून 2021 को हुई थी. 13 फरवरी 2022 को उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला को जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित महिला ने अपने ससुर की इस करतूत को अपने पति को बताया. पति ने यह बात दबा ली. उसके बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया. घटना के कुछ दिनों बाद पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है. इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी. (woman petition to abort child in gwalior)

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कुछ महीने बीतने के बाद महिला के परिजनों ने गर्भपात कराने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है. इसके बाद गर्भपात कराने के लिए ग्वालियर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई. बता दें कि पूर्व में एक नाबालिग के पिता ने गर्भपात कराने की अनुमति मांगी. दुष्कर्म के चलते गर्भवती होने के मामले में कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति भी दे दी. बाद में जब दुष्कर्म के आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी, तो उसके वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता आरोप से मुकर गई है. इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पीड़िता और उसके पिता के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

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