नई दिल्ली:पत्रकार राणा अय्यूब ने मंगलवार को लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बाद विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है (rana ayyub moves delhi high court). कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष आज याचिका का उल्लेख किया गया। अय्यूब के वकील ने कल सुबह जल्दी सूचीबद्ध होने के लिए प्रार्थना की क्योंकि उसे कल विदेश यात्रा करनी है.कोर्ट ने कहा कि अगर इसे सुबह 11 बजे से पहले दाखिल किया जाता है तो इसे कल सूचीबद्ध किया जाएगा.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ के मद्देनजर उन्हें मंगलवार को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने विदेश रवाना होने से रोक दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. केंद्रीय जांच एजेंसी अयूब (37) के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है और उनका बयान दर्ज करना चाहती है.अधिकारियों ने बताया था कि पत्रकार लंदन के लिए उड़ान भरने को लेकर मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया. इसके तुरंत बाद, ईडी की एक टीम ने हवाई अड्डे पर उनसे पूछताछ की और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा.