रामपुर :समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र (case of Abdullah Azam two birth certificates) के मामले में बुधवार को रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम दोषी करार दिया. सज़ा को लेकर आजम खान के परिवार में और उनके चाहने वालों में बेचैनी है.
अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने बचाव पक्ष यानी आजम खान पक्ष को 16 अक्टूबर तक बहस का समय दिया था. उसके बाद 18 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाये जाने को कहा था, लेकिन 16 तारीख को बचाव पक्ष ने रिवीजन के लिए कुछ समय और मांगा था, जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है. इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान उनके पिता आजम खान और उनकी मां डॉ. ताजीन फातिमा भी आरोपी थीं.
क्या है पूरा मामला : मामला 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव का है. अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी थे. इस चुनाव को उनके विरोधी और बीएसपी के नेता रहे नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम की उम्र विधायक का चुनाव लड़ने लायक नहीं है. शैक्षिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला की ओर से पेश किया गया जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था और स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया था.