कोर्ट ने तारीख पर गैरहाजिरी मामले में सख्ती दिखाई है. रामपुर :मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से उनके खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं. सन 2019 में वह रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी थीं. इस दौरान उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे. वह सुनवाई के लिए लगातार तारीखों पर गैर हाजिर चल रहीं हैं. सोमवार को उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए. हालांकि कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसपी से अभिनेत्री को गिरफ्तार कर 19 दिसंबर को पेश करने के लिए कहा.
सोमवार को कोर्ट में थी सुनवाई :सोमवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमों की तारीख थी. पूर्व में वारंट जारी होने के बावजूद जयाप्रदा कोर्ट नहीं पहुंचीं. उनके स्थान पर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता पहुंचे. अदालत से पूर्व सांसद जयाप्रदा के एनबीडब्ल्यू को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाते हुए उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. गैर जमानती वारंट बहाल रखते हुए 19 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए. अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए शोभित बंसल की कोर्ट में जयाप्रदा से संबंधित दो मामले विचाराधीन हैं.
सुनवाई के बाद बाद कोर्ट ने खारिज किया प्रार्थना पत्र :अभियोजन अधिकारी के अनुसार एक मामला थाना कैमरी का 37/19 चुनाव आचार संहिता से संबंधित है, दूसरा मामला थाना स्वार का 59/19 है. यह भी चुनाव आचार संहिता से संबंधित है. आज जयाप्रदा द्वारा अपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के माध्यम से एक वारंट रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया गया. अभिनेत्री व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुईं. अभियोजन द्वारा विरोध किया गया. बताया गया कि उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं. वह कोर्ट में पेश नहीं हो रहीं हैं. इसके कारण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाए. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई के उपरांत जयाप्रदा के दोनों प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया.
फिर से गैर जमानती वारंट जारी :अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दोनों ही मामलों में फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया. थाना केमरी वाले मामले में दूसरी बार एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है. थाना स्वार वाले मामले में पांचवीं बार एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है. दोनों ही प्रकरणों में 19 दिसंबर को सुनवाई होनी है. वारंट रिकॉल प्रार्थना पत्र देकर यह मांग की जा रही थी कि एनबीडब्ल्यू को निरस्त कर दिया जाए और अभिनेत्री को कोर्ट में पेश होने के लिए समय दिया जाए.
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