नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बृहस्पतिवार को एक गैर सरकारी संगठन को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के एक आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की अनुमति दे दी. इस आदेश में उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने के केन्द्र के फैसले को बरकरार रखा था.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि गैर सरकारी संगठन की याचिका और अपील पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी. गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि अस्थाना की नियुक्ति के विरोध में दायर याचिका न्यायालय ने 25 अगस्त को लंबित रखी थी और उच्च न्यायालय से इसी प्रकार की एक याचिका पर जल्दी फैसला लेने का आग्रह किया था.
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भूषण ने कहा कि अब जब उच्च न्यायालय ने याचिका पर फैसला दे दिया है तो शीर्ष अदालत को इसका लाभ लेना चाहिए. मैं न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि वह हमारी याचिका पर फैसला दे जो अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देती है. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तकनीकी आधार पर प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कराई कि यह एक रिट याचिका है और अगर भूषण उच्च न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट हैं तो उन्हें शीर्ष अदालत की अनुमति से एक अपील दायर करनी चाहिए.