जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी से बरामद तलवार का हत्याकांड में उपयोग नहीं हुआ है. उस पर केवल आर्म्स एक्ट के तहत प्रसंज्ञान हुआ है. वह एक साल से अधिक समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत देना उचित है.
बरामद तलवार बिना धार की थी : जमानत अर्जी में कहा गया कि एफआईआर में उसके खिलाफ अपराध करना नहीं बताया गया है और न ही उसका नाम एफआईआर में है. वह बस स्टैंड पर मीनाकारी का काम करता है. उसके मकान से तलवार बरामद होना बताया गया है. वह बिना धार वाली तलवार है और मीनाकारी करके शोपीस के तौर पर बिक्री के लिए रखी गई थी. वहीं उसके खिलाफ सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत ही प्रसंज्ञान लिया गया है और वह लंबे समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.