जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं. उसमें कहा है कि हाईवे पर आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?. वहां की गई कार्रवाई से आवारा पशुओं के आवागमन पर क्या प्रभाव पड़ा है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश ताराचंद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वे हाईवे पर पशुओं के आवागमन को लेकर एनएचएआई की जिम्मेदारी तय करने के संबंध में अन्य तथ्य पेश करना चाहते हैं. ऐसे में मामले की सुनवाई टाली जाए. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को तय करते हुए एनएचएआई के परियोजना निदेशक से इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है. जनहित याचिका में कहा गया कि जयपुर से कोटा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है. जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं.