जयपुर.राज्य सरकार ने जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पेश कर दी है. एसएलपी में सैफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद सलमान की फांसी की सजा को रद्द कर उन्हें दोषमुक्त करने के राजस्थान हाईकोर्ट के गत 29 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने एक अन्य आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करने के आदेश को भी एसएलपी के जरिए चुनौती दी है.
राज्य सरकार की ओर से फिलहाल पांच एसएलपी दायर की गई हैं, जिनमें आगामी दिनों में सुनवाई होने की संभावना है. एसएलपी में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस मामले के आरोपियों की फांसी की सजा रद्द करने वाले आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है. वहीं बम ब्लास्ट केस में दोषमुक्त हुए आरोपियों की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की गई है, ताकि राज्य सरकार और बम ब्लास्ट पीडितों की एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट से कोई भी निर्णय होने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए.