जयपुर :मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रदेश की नई महिला नीति, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6000 नए पर्यटक गाइड बनाने के लिए नियमों में संशोधन और गेस्ट हाउस स्कीम के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
मंत्रिमंडल ने महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है. इस नीति से महिला एवं बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा और यह नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी.
राज्य सरकार ने नई नीति में महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे- जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक आधिकारिता आदि को शामिल किया है. यह नीति सतत विकास लक्ष्य-2030 के अनुरूप बनाई गई है. नई महिला नीति में विशेष फोकस समूहों का वर्गीकरण व्यापक रूप से किया गया है. इससे इन समूहों के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित कर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी.
राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन नियम
कैबिनेट ने नए पर्यटक गाइडों के चयन, प्रशिक्षण और उन्हें लाइसेंस दिए जाने के लिए 'राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) संशोधन नियम-2021' का अनुमोदन किया है. इससे पर्यटन उद्योग को प्रशिक्षित एवं कुशल गाइड मिल सकेंगे और इस क्षेत्र में लगभग 6000 नए गाइडों को स्वरोजगार मिल सकेगा. नए नियमों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, चयन के लिए आयु सीमा में छूट, साक्षात्कार का प्रावधान हटाने, आरक्षण, बोनस अंक, प्रशिक्षण सहित अन्य बदलाव किए गए हैं.
गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन
बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से वर्ष 2012 में गाइडों का चयन किया गया था. प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि के चलते नए गाइडों के चयन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्रशिक्षित गाइडों की कमी को दूर किया जा सकेगा. प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति-2020 के अंतर्गत गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन भी किया है.
नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगी स्कीम