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Raja Bhaiya Divorce Case: भानवी सिंह ने 10 लाख रुपये प्रति माह गुज़ारा भत्ता दिए जाने की अर्जी लगाई, 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई - विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता और कुंडा से विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले में मंगलवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई. भानवी सिंह राजा उदय प्रताप सिंह के साथ कोर्ट पहुंची. उन्होंने कोर्ट में 10 लाख रुपये प्रति माह गुज़ारा भत्ता दिए जाने की अर्जी लगाई है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.

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राजा भैया और भवानी सिंह

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 17, 2023, 10:27 AM IST

Updated : Oct 17, 2023, 10:50 PM IST

भानवी सिंह के साथ कोर्ट पहुंचे राजा उदय प्रताप सिंह

नई दिल्ली:उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ जिले की कुंडा विधानसभा से विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया और भानवी कुमारी सिंह के बीच तलाक के मामले में मंगलवार को साकेत कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट की जज सुनाली गुप्ता के समक्ष सुनवाई हुई.

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने उनसे 10 लाख रुपये महीने के हिसाब से गुज़ारा भत्ता दिए जाने की मांग की है. भानवी ने कोर्ट से गूची, बरबरी, फेरागामो जैसे ब्रांड्स की चीज़ें ख़रीदने के लिए 10 लाख रुपये प्रति माह की मांग की है. उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि मैं अपनी कमाई से ऐसी महंगी चीज़ें नहीं ख़रीद सकती जैसी राजा के पास हैं, इसलिए मुझे भी ‘उनके जैसे जीवन यापन लिए ये रुपये चाहिए.’

भानवी देवी के वकील के मुताबिक राजा भैया के पिता आज अपना बयान देने के लिए पहुचे. उनकी अपीयरेंस दर्ज हुई, लेकिन राजा भैया के वकील ने पिता का स्टेटमेन्ट अभी रिकॉर्ड पर लेने से मना किया है. जिसके बाद अदालत ने राजा भैया के वकील को जवाब दाखिल करने को कहा. साथ ही उनकी तरफ से मेन्टेनेंस यानी खर्ची की एप्लीकेशन लगाई गई है.

मीडिया के सवालों का जवाब देने से राजा भैया के पिता और पत्नी दोनों बचते हुए नजर आए और यह भी कहा कि कोर्ट ने कुछ न बोलने के लिए कहा है. मामला अभी अदालत में है. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.

इससे पहले राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह अपनी पुत्रवधू भानवी सिंह के साथ कोर्ट पहुंचे. भानवी सिंह ने बताया कि उनके ससुर उनके पक्ष में कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे. बता दें कि इससे पहले 4 अगस्त को हुई सुनवाई में भानवी सिंह ने अपना जवाब दाखिल किया था. इसके साथ ही भानवी सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने की मांग की थी.

दरअसल, राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी कुमारी से तलाक लेने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में अप्रैल माह में अर्जी लगाई थी. 10 अप्रैल को हुई सुनवाई में राजा भैया की तलाक की अर्जी पर कोर्ट ने उनकी पत्नी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. भानवी सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था. तब अदालत ने इस मामले पर सुनवाई 23 मई तक के लिए स्थगित कर दी. 23 मई को सुनवाई के बाद मामला 25 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. मामला पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश शुनाली गुप्ता की कोर्ट में है.

गौरतलब है कि राजा भैया की भानवी सिंह के साथ शादी वर्ष 1995 में हुई थी. शादी के समय राजा भैया करीब 25 वर्ष के थे और भानवी सिंह की उम्र 20 वर्ष थी. उनके चार बच्चे हैं. कुछ वर्षों से दोनों का रिश्ता बिगड़ना शुरू हो गया था. इस बीच, भानवी सिंह राजा भैया से अलग होकर अपने दिल्ली स्थित आवास पर रहने लगी थीं. राजा भैया ने तलाक याचिका में आरोप लगाया है कि भानवी सिंह ने ससुराल छोड़ दिया है और वापस आने से इंकार कर दिया है. रघुराज प्रताप सिंह की ओर से पत्नी से तलाक के लिए 2022 में याचिका दायर की गई थी. याचिका में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगा गया है.

ये भी पढ़ें :Raja Bhaiya Divorce Case: पत्नी भानवी सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने की मांग की

Last Updated : Oct 17, 2023, 10:50 PM IST

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