सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत (गुजरात) के सेशंस कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. सुनवाई के दौरान वह खुद भी अदालत में मौजूद रहे. कांग्रेस पार्टी की महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थीं. पार्टी के सूत्रों ने बताया कि गांधी उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाने वाली मेट्रोपोलिटन अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने के लिए सत्र अदालत में उपस्थित रहे..
उनके वकील किरीट पानवाला ने कहा, "राहुल गांधी ने सूरत के सत्र अदालत में अपील दायर कर दी है. दोपहर तीन बजे उनकी अर्जी पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद आज अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल मई को होगी. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सूरत में मौजूद थे." गौरतलब है कि सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने 'मोदी उपनाम' को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी.