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राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत जारी, जवाब देने के लिए 15 जुलाई तक का मिला समय

राहुल गांधी से जुडे़ मामले की झारखंड हाई कोर्ट मे सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने पूर्व में दिए राहत को जारी रखा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब पेश करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है.

JHARKHAND HIGH COURT
JHARKHAND HIGH COURT

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Published : Jun 27, 2022, 4:54 PM IST

रांची: राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें राहुल गांधी की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब पेश करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है. अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. पूर्व में हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी थी, उसे अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा पूर्व में अदालत के द्वारा जवाब के लिए दिए गए आदेश के आलोक में अदालत को जानकारी दी कि वह जवाब पेश नहीं कर पाए हैं इसलिए उन्हें समय दिया जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता

पूर्व में उन्होंने अदालत को बताया कि यह राजनीति से प्रेरित होकर केस दायर किया गया है. निचली अदालत ने जो वारंट जारी किया है, वह उचित नहीं है. इसमें नियम का अनुपालन नहीं किया गया है. इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था. बता दें कि रांची में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी टाइटल को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी. जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए खुद या अधिवक्ता के माध्यम से जवाब देने के लिए कहा था. इसी के खिलाफ राहुल गांधी की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है.

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