रांची: भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर वायनाड सांसद सह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने मामले पर सुनवाई की. इस दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में जो हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी उसके बावजूद भी निचली अदालत ने समन जारी किया है, जिस पर अदालत ने अगले आदेश तक के लिए फिर से रोक लगा दी है और अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी कर दिया है. साथ ही मामले में दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है
Rahul Gandhi Gets Relief From HC: अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को उच्च न्यायालय से राहत, रांची सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक
झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत दी है. अदालत ने जिला कोर्ट की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है. अब मामले की विस्तृत सुनवाई 17 फरवरी को होगी.
भाजपा नेता नवीन झा ने दर्ज करायी थी शिकायतःभाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज करायी गई थी. इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था. राहुल गांधी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की थी.
वर्ष 2019 का मामलाः दरअसल, यह मामला वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है. जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है. नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था, जिसे राहुल गांधी ने निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.