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Published : Feb 17, 2023, 2:48 PM IST

Updated : Feb 17, 2023, 5:11 PM IST

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Relief to Rahul Gandhi from Jharkhand High Court: राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत जारी, अब 17 मार्च को होगी अगली सुनवाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत जारी है. इस मामले में अब 17 मार्च को अगली सुनवाई होगी. जिसमें अगले आदेश तक उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.

Rahul Gandhi gets relief from Jharkhand High Court in comment case on Amit Shah
राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत

विनोद साहू, अधिवक्ता

रांचीः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत जारी रहेगी. शुक्रवार को कोर्ट की कार्रवाई के बाद मामले में अगले आदेश तक राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. अब 17 मार्च को अगली सुनवाई होगी.

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ये पूरा मामला भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बिनोद साहू ने बताया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी. तब दोनों पक्षों ने कोर्ट को बताया कि लिखित में बहस तैयार नहीं हो पाया है. इस आधार पर हाई कोर्ट ने 17 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की है.

क्या हुआ था पिछली सुनवाई मेंः 3 फरवरी शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की गयी. जिसमें राहुल गांधी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में जो हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद भी निचली अदालत ने समन जारी किया है. जिस पर अदालत ने अगले आदेश तक के लिए फिर से रोक लगा दी और अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी कर दिया है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए मामले में दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा है.

क्या है मामलाः दरअसल नवीन झा नामक शख्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची की अदालत में याचिका दायर की थी. उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि बीजेपी में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है. अमित शाह के खिलाफ इसी टिप्पणी को आधार बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

इस मामले में रांची की निचली अदालत की ओर से राहुल गांधी को साल 2018 में नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में आईए याचिका दाखिल की गई थी. इसी मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है. शुक्रवार को भी इसी मामले की सुनवाई हाई कोर्ट न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई.

Last Updated : Feb 17, 2023, 5:11 PM IST

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