इंदौर।सरकार ने नकली दवाओं के खेल पर रोक लगाने के लिए एक नया नियम लाने का फैसला किया है. (QR Code on medicines) अब दवाइयों की पर्चियों पर भी QR Code लगेगा. सरकार ने दवाओं में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है. नकली दवाओं के कारोबार को देखते हुए QR कोड की व्यवस्था अनिवार्य होगी. इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नॉटिफिकेशन जारी किया है. यह नियम 1 अगस्त, 2023 से अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा. (medicines real or fake) भारत सरकार ने नकली दवाओं पर नियंत्रण के लिए अब 300 तरह की दवाओं को क्यूआर कोडिंग के दायरे में लाने का फैसला किया है. लिहाजा अब असली एवं नकली दवा को क्यूआर एवं बार कोड स्कैन करके दवा की आसानी से पहचान की जा सकेगी. यह नियम लाने के लिए सरकार ने (Drug and Cosmetics Act 1940) में संशोधन किया है. इसके तहत दवा निर्माता कंपनियों को दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा.
क्यूआर कोड से लाभ:एपीआई में क्यूआर कोड लगने से इस बात का पता सरलता से लगाया जा सकेगा कि, इसके निर्माण में गलत फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसके अलावा दवा के निर्माण में लगा कच्चा माल कहां से आया और दवा कहां जा रही है इसका भी पता क्यूआर कोड से लग सकेगा. इसकी मंजूरी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 2019 में दी थी. फार्मा इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इस बदलाव का अनुसरण करना छोटे या मध्य आकार के व्यवसायियों के लिए मुश्किल होगा. उनका कहना है कि पैकेजिंग में यह बदलाव करना थोड़ा कठिन होगा. इसमें मेहनत और पैसा दोनों बहुत ज्यादा लगेगा. हालांकि, फार्मा कंपनियों का कहना है कि सिंगल क्यूआर सिस्टम हो जाना ज्यादा सुविधाजनक होगा. फिलहाल अगल-अलग विभागों से दवाओं की ट्रेसिंग होती है.
ड्रग माफिया पर लगेगी लगाम: देश में 156000 करोड़ के दवा व्यवसाय के बावजूद ड्रग माफिया एक ऐसे नेटवर्क को संचालित कर रहा है. जिसके जरिए प्रचलित दवाओं के नाम से ई फार्मेसी और ऑनलाइन माध्यम से नकली दवाएं बाजार में उतार कर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं. हालांकि इसकी मात्रा कुल व्यवसाय का 1 फीसदी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जन स्वास्थ्य की दृष्टि से नकली दवाएं बनाने वाले फार्मा गिरोह की गतिविधियां ध्वस्त करने के लिए भारत सरकार ने पहले चरण में 300 तरह की प्रमुख दवाओं में बारकोडिंग की व्यवस्था लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के जरिए अब निर्धारित 300 दवाएं 1 अगस्त 2023 के बाद बिना बारकोडिंग की पैकिंग के साथ नहीं बिक सकेंगी. हालांकि अभी बिना बारकोडिंग वाली जो दवाएं बाजार में मौजूद हैं. वह निर्धारित दिनांक से पहले बेची जा सकेगी.