चंडीगढ़/तरनतारन :पंजाब पुलिस ने वांटेड आतंकवादियों लखबीर सिंह उर्फ लांडा और सतबीर उर्फ सत्ता से जुड़े एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 10 पिस्तौल भी बरामद किया गया है. यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में दी. गिरफ्तार आरोपी की पहचान तरनतारन के धुन धाई वाला गांव के गुरभेज सिंह उर्फ भेजा के रूप में हुई है.
पुलिस ने बताया कि आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि का है और हाल ही में गोइंदवाल साहिब सेंट्रल जेल से छूटा है. पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में अमृतसर के छेहरटा निवासी सुखदीप सिंह उर्फ सुख, लखबीर सिंह उर्फ लंदा हरिके, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता नौशेहरा, यदविंदर सिंह उर्फ यादा और बाघी सिंह को भी नामजद किया है. डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि एक विश्वसनीय इनपुट पर कार्रवाई करते हुए कि आरोपी गुरभेज लोडेड पिस्टल के साथ अपनी मोटर साइकिल पर आ रहा था.
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वह अपनी मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहा था. उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने उसकी प्लेटिना मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है. उसके कब्जे से सात 0.32 बोर और तीन .30 बोर सहित 10 पिस्तौलों से भरा बैग बरामद किया है. अधिक जानकारी देते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तरनतारन गुरमीत सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी गुरभेज भेजा अपने अन्य सहयोगी सुखदीप सिंह जो वर्तमान में केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब में बंद है, के निर्देश पर पिस्तौल प्राप्त करने की साजिश रची थी. उनका इरादा लंदा और सत्ता के निर्देश पर राज्य में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना था.
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उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी भेजा को पैसे की सख्त जरूरत थी और गैंगस्टरों ने उसे उनके लिए काम करने का लालच दिया था. उन्होंने कहा कि भेजा यदविंदर यादा और जर्मनी के एक बाघी सिंह के संपर्क में भी था, उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है. आरोपियों के ऊपर आर्म्स एक्ट की धारा 25 (6) और 25 (7) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 387 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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