चंडीगढ़ :पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्यों में ऑनर किलिंग के मामलों में उचित जांच, सबूतों का संग्रह और मुकदमों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं. ऑनर किलिंग मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने ये निर्देश दिए.
जस्टिस त्यागी ने संबंधित राज्य सरकारों के डीजीपी द्वारा दायर रिपोर्टों और हलफनामे का अवलोकन किया और पंजाब तथा हरियाणा की राज्य सरकारों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इनके पुलिस अधिकारियों और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को ऑनर किलिंग मामलों से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए.
हालांकि, अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसलों पर चर्चा करना उचित समझा गया, जो अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह में प्रवेश करने वालों पर हुई हिंसा की निंदा करते हैं और शीर्ष अदालत द्वारा पहले ही जारी किए गए निर्देशों का उल्लेख करते हैं.
जज ने सबसे पहले लता सिंह बनाम यूपी राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो किसी व्यक्ति के अपनी पसंद से शादी करने के अधिकार के मुद्दे को उठाने वाले शुरुआती मामलों में से एक था.