चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता शिव कुमार को सोनीपत पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने व हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिए हैं.
बता दें कि शिव कुमार के पिता की याचिका पर न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की अदालत ने उक्त निर्देश दिया है. याची ने कुमार को कथित रूप से अवैध तरीके से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के मामले की स्वतंत्र जांच का आग्रह किया है.
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अपनी याचिका में कुमार के पिता ने उनके खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों के मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की भी गुजारिश की है.
पीठ ने कुमार के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम को छानबीन जारी रखने का निर्देश दिए हैं, लेकिन कहा कि वह इस अदालत की इजाजत के बिना अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं करेंगे.
अदालत ने स्थिति रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए मामले को 11 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है.
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बता दें कि पिछले महीने चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में श्रम अधिकार कार्यकर्ता शिवकुमार का चिकित्सक परीक्षण किया गया था, जिसमें उनके हाथ और पैर की दो जगह हड्डी टूटी हुई पाई गई थी और उनके पैर की कुछ उंगलियों के नाखून तोड़े गए थे.
कुमार मजबूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं और श्रम अधिकारी कार्यकर्ता नवदीप कौर को गिरफ्तार करने के कुछ दिन बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था.