चंडीगढ़:पंजाब सरकार ने बुधवार को कहा कि निर्वाचित महिलाओं (Punjab Govt Bans Sarpanch Proxies) के पतियों या अन्य रिश्तेदारों को पंचायत राज संस्थानों की किसी भी बैठक में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी. पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि इस फैसले का लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों की महिला प्रतिनिधियों की ओर से उनके पतियों, बेटों या अन्य रिश्तेदारों के बैठकों में हिस्सा लेने के चलन पर रोक लगाना है.
उन्होंने कहा कि जबानी जमाखर्च के बजाय असल मायनों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह फैसला किया गया है जिसकी लंबे समय से दरकार थी. राज्य में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण है.