संगरूर (पंजाब) : बजरंग दल पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में संगरूर की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है. संगरूर कोर्ट ने उन्हें 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन जारी किया है.अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
बजरंग दल के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी और कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में इसकी तुलना प्रतिबंधित संगठन 'पीएफआई' से करने को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के खिलाफ दर्ज 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में ये कार्रवाई की गई है.
हिंदू सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने 12 मई को यह नोटिस जारी किया. नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है.
याचिकाकर्ता ने दलील दी है, 'प्रतिवादी ने कर्नाटक (विधानसभा) चुनाव के लिए (पार्टी का) घोषणापत्र जारी किया. इसमें, पैराग्राफ संख्या 10 में प्रतिवादी ने हिंदू सुरक्षा परिषद की इकाई बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की घोषणा की और इसकी तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठन से कर अपमानजनक बयान दिए....'
हितेश के मुताबिक, खड़गे ने कहा था कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल और उसके जैसे देश विरोधी संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं. बजरंग की तुलना सिमी, पीएफआई और अल-कायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की गई. याचिकाकर्ता ने इसे बजरंग दल के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करार दिया.
केंद्र सरकार ने पिछले साल पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया था. याचिकाकर्ता के वकील ललित गर्ग ने सोमवार को कहा कि कुछ दिन पहले भारद्वाज ने यहां अदालत में मानहानि का वाद दायर किया था.