चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैनी के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामले सीबीआई को स्थानांतरित करने हैं या नहीं इस पर हाई कोर्ट फैसला करे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो मामले की खुद सुनवाई करें या फिर इसे किसी अन्य बेंच को सौंपें. बता दें, सुमेध सिंह सैनी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उनके सभी केसों को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए.
इससे पूर्व, हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जांच और गिरफ्तारी की रोक को 20 अप्रैल, 2022 तक बढ़ा दिया. हाई कोर्ट ने यह आदेश भी दिए हैं कि अगर वह विदेश जाना चाहें तो उन्हें इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.