चंडीगढ़: पटियाला ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. बलबीर सिंह को विधायकी से बर्खास्त किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि रोपड़ कोर्ट ने उन्हें एक मामले में उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई है. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अभी तक सत्र न्यायालय में अपील नहीं की है.
बता दें कि अगर किसी विधायक को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसे विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ता है. पटियाला ग्रामीण से विधायक डॉ. बलबीर सिंह को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है जिसके लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी सजा दो साल से ज्यादा की है. इस संबंध में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है. उन्होंने कहा कि सजा के खिलाफ अपील नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा. वहीं आप विधायक बलबीर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक अंदरूनी कलह के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है. उन्होंने और उनके परिवार ने कुछ नहीं किया.