पटना: बिहार के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाका (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में आज एनआईए कोर्ट (NIA Court) सजा सुनाएगा. बुधवार को अदालत ने एक आरोपी को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सबूतों के अभाव में कोर्ट फकरूद्दीन को रिहा कर चुकी है.
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इससे पहले बुधवार सुबह 10 बजे के करीब सभी आरोपियों को बेऊर जेल से कोर्ट लाया गया. फिर सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फिर फैसला सुनाया. आठ साल पहले हुए इस धमाके के बाद सभी दस आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट ने इस मामले में तब फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस मामले में एनआईए ने जांच कर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद एनआईए की टीम ने इस मामले में हैदर अली, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मु. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और तौफिक अंसारी को गिरफ्तार किया था.
दरअसल, गांधी मैदान ब्लास्ट का मास्टर माइंड हैदर अली और मोजिबुल्लाह था. बताया जाता है कि बम धमाके के बाद वो डर गया था, इसलिए मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे दबोच लिया गया था.
इस बीच पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल कर लिया. उसने पूछताछ में बताया कि वो अपनी पूरी टीम के साथ गांधी मैदान में हुंकार रैली को दहलाने के लिए पहुंचा था. गिरफ्तार आतंकी इम्तियाज से जब एनआईए की टीम ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने कई नाम उगले. जिसके बाद मास्टर माइंड मोनू उर्फ तहसीन समेत दो दर्जन से अधिक आतंकियों को जांच एजेंसी ने दबोचे. इसके बाद में बोधगया ब्लास्ट मामले का खुलासा भी इसी आतंकी के बयान से हुआ था.
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बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली (Hunkar Rally) के दौरान सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था. जिस समय गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी (Narendra) समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे. आतंकवादियों द्वारा सिलसिलेवार कई बम विस्फोट किए गए थे. जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे. उसी दिन पटना जंक्शन पर भी विस्फोट किया गया था.