पुडुचेरी :पुडुचेरी सरकार ने सात जून मध्यरात्रि से 14 जून तक एक और सप्ताह के लिए मौजूदा लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही कई पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की. केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद ये घोषणा की गई है.
सचिव (राहत और पुनर्वास) और पुडुचेरी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव द्वारा सोमवार देर रात जारी एक आदेश में कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. मौजूदा आदेश में शराब की दुकानों को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
शराब की होम डिलीवरी की अनुमति
आदेश में कहा कि शराब दुकानों पर कम से कम लोग आएं, इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश के भीतर शराब की होम डिलीवरी की अनुमति भी दी गई है. माल ढोने वाले वाहन, बस, ऑटो, टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन का सुबह पांच बजे से परिचालन हो सकेगा.