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भड़काऊ भाषण मामला : कर्नाटक कोर्ट ने संजय राउत को तलब किया

उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. अब कर्नाटक कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें समन किया है (Karnataka Court summons Sanjay Raut).

Karnataka Court summons Sanjay Raut
संजय राउत को तलब किया

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Published : Nov 28, 2022, 10:23 PM IST

बेलगावी/मुंबई : बेलगावी की एक कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में समन किया है (Karnataka Court summons Sanjay Raut). कोर्ट ने संजय राउत को 1 दिसंबर को सुनवाई में पेश होने के लिए समन किया. मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान का है. 12 मई 2018 को बेलगावी में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन पर चुनाव भड़काऊ भाषण देने व आचार संहिता का उल्लंघन करने आरोप लगाया है गया है. इसी पृष्ठभूमि में सोमवार को चतुर्थ जेएमएफसी कोर्ट ने समन जारी किया है.

धन शोधन मामला : ईडी की अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर को :उधर, बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह धन शोधन के मामले में आरोपी शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत की जमानत को रद्द करने का अनुरोध करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा. शिवसेना नेता के अलावा ईडी ने सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत को भी चुनौती दी है. न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने मुकदमे की सुनवाई से पिछले सप्ताह खुद को अलग कर लिया था.

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सोमवार को यह मामला न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ के समक्ष उठाया और इस पर तत्काल सुनाई की मांग की. न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है. विशेष अदालत ने 9 नवंबर को संजय राउत और प्रवीण राउत को जमानत दे दी थी. दोनों को मुंबई के गोरेगांव स्थित पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

ईडी ने उसी दिन उच्च न्यायालय में अर्जी देकर जमानत के आदेश पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था.

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(भाषा इनपुट के साथ)

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