नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) के दफ्तर के सामने बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे अफगानी नागरिकों को हटा दिया गया है. इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दी है. दिल्ली सरकार की इस सूचना के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया.
पिछले 3 सितंबर को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो प्रदर्शन कर रहे अफगानी नागरिकों को दूसरे जगह शिफ्ट करने पर दो दिन में फैसला करे.
कोर्ट ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार फैसला नहीं लेगी ताे वह आदेश जारी करेगी. एक सितंबर को कोर्ट ने UNHCR के दफ्तर के सामने भीड़ जुटने पर चिंता जताई थी.
कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की भीड़ से कोरोना फैलने का खतरा है. कोर्ट ने इस बाबत केंद्र और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि लोगों के जुलूस और प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं. कोर्ट ने कहा था कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार पर दिए गए फैसले के तहत दिशानिर्देश तैयार किया है. उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरने की इजाजत दी थी.