पटना:इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में हिट एंड रन के मामलों में इजाफा हुआ है. ऐसे में रोड सेफ्टी को लेकर हिट एंड रन का नया कानून कारगर साबित हो सकता है. इस नए कानून के अनुसार अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार होता है और हादसे में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस नए कानून का विरोध भी शुरू हो गया है. पटना में गांधी सेतु समेत कई मुख्य सड़कों पर ट्रकों का लंबा जाम लगा हुआ है.
हिट एंड रन कानून खिलाफ बिहार में प्रदर्शन: आमतौर पर एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर भीड़ के डर से मौके से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें मॉब लिंचिंग का खतरा रहता है, लेकिन अब नए कानून के अनुसार एक्सीडेंट के बाद उनका मौके से भागना ड्राइवर के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर देगा. बिहार में भी ट्रक और बसों के पहिए थम गए हैं. चालक वर्ग का कहना है कि ट्रैफिक एक्ट उनके लिए काला कानून के समान है. किसी भी दुर्घटना में चालक के साथ दुर्घटना के पीड़ित की भी गलती हो सकती है. ऐसे में सिर्फ चालक के विरुद्ध कानूनी तौर पर जेल की सजा का प्रावधान लाना गैर संवैधानिक है.
दरभंगा में आगजनी और नारेबाजी:वहीं नए ट्रैफिक कानून के खिलाफ दरभंगा में भी हंगामा जारी है. बस और ट्रक चालकों ने सोमवार को बिरौल अनुमंडल के दरभंगा-सहरसा मुख्य पथ को कोठी चौक के पास अहले सुबह सड़क पर आगजनी की. नए यातायात कानून को वापस लेने की मांग करते हुए ड्राइवरों ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया.
"हम लोगों के पास 7 लाख रुपया होता तो हम लोग गाड़ी क्यों चलाते. हमलोग तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं. अगर गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो 7 लाख कहां से लाएंगे? इसी के कारण हम लोग 1 जनवरी से 3 जनवरी तक बंदी का ऐलान किए हैं. अगर सरकार हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो यह बंदी बढ़ेगी."- मो बदरुल जमा, बस चालक, दरभंगा
"पहले के कानून में एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर भी जेल जाता था और गाड़ी भी थाने पर जाती थी. उस कानून में पहले ड्राइवर की बेल होती थी. फिर गाड़ी की बेल होती थी. नए कानून के अनुसार अब एक्सीडेंट होने पर गाड़ी मालिक पर कुछ नहीं होगा और सारी जिम्मेदारी गाड़ी चालक पर आएगी. चालक को भारी जुर्माना और सजा होगी. आज की तारीख में चालकों की सैलरी 10 से 25 हजार रुपया महीना है."- ट्रक ड्राइवर, दरभंगा
पटना में थमे पहिए : वहीं प्रदर्शन के दूसरे दिन पटना के मसौढ़ी में भी भदौरा के पास सभी चालकों ने सड़क पर टायर चला कर आगजनी करते हुए जमकर हो हंगामा किया. कई घंटों से सड़क जाम है, जिससे यातायात बाधित रही. इसके अलावा कल यानी 3 जनवरी को पूरे देश भर में बंदी का ऐलान किया है. चालक वर्ग का कहना है कि ट्रैफिक एक्ट उनके लिए काला कानून के समान है.
"नए नियम में जो प्रावधान है उसे गरीब ड्राइवर पूरा नहीं कर पाएंगे. हम भुखमरी के शिकार हो जाएंगे. यह नया नियम नहीं चलेगा."-संतोष कुमार, आक्रोशित चालक,मसौढ़ी
"भाकपा माले ड्राइवरों के साथ है. हम मांग करते हैं कि जो नया कानून बनाया गया है, उसे अविलंब वापस लिया जाए. पुराना कानून ड्राइवरों के हित में है."-कमलेश कुमार, जिला सचिव, भाकपा माले
कैमूर में सड़क जाम: कैमूर जिले में भी ट्रक और बस चालकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. शहर में बड़े वाहन चालकों ने बीच रास्ते में ही वाहन खड़ा कर दिया है. वहीं ड्राइवर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हिट एंड रन के नए कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वाहन चालकों और वाहन मालिकों के द्वारा कैमूर जिले के रामगढ़ मोहनिया भभुआ सहित सभी शहरों में सड़क पर वाहन को खड़ा कर पूरी तरह जाम कर दिया गया है. इस दौरान पुलिस की बात भी आक्रोशित सुनने को तैयार नहीं है.
"केंद्र सरकार के नए कानून की हम लोग घोर निंदा करते हैं. क्योंकि पहले जो कानून था वही ठीक था. नए कानून के अनुसार हम लोग काम नहीं सकते. जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा भरपाई करनी पड़ सकती है. 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना है, इसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. हमेशा बड़े वाहन चालकों की गलती नहीं होती है."- दिनेश कुमार,ट्रक ड्राइवर, कैमूर
बांका में कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार:बांका जिले के भागलपुर बांका मुख्य मार्ग पर ट्रक ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए नए कानून का विरोध करते हुए हड़ताल जारी रखा है. ट्रक ड्राइवरों ने मुख्य सड़क HS 25 पर अपनी गाड़ियों को बीच सड़क पर खड़ा करके सरकार का विरोध किया है. इधर सूचना मिलते ही अमरपुर थाने के इंस्पेक्टर विनोद कुमार पुलिस बल की टीम के साथ जाम स्थल पर पहुंचे, जहां सभी ट्रक ड्राइवर को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया.
"केंद्र सरकार की तरफ से यह जो काला कानून लाया गया है, वह बिल्कुल गलत है. हम लोग गरीब आदमी हैं और ये जो सरकार की तरफ से 10 साल की सजा और पांच से सात लाख का जुर्माना लगाया गया है, हम लोग कैसे भरपाई करेंगे? कोई जरूरी नहीं की हर वाहन का चालक जानबूझकर एक्सीडेंट करता है. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग वाहन के सामने आ जाते हैं."-ट्रक ड्राइवर, बांका
'मॉब लिंचिंग का रहता है डर': बेतिया में भी हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस और ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है. उनके अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष है. उनका कहना है कि केंद्र सरकार का यह काला कानून है. इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा. वरना हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और यह हड़ताल जारी रहेगी. केंद्र सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती. जब कोई घटना होती है तो हमारी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है. हमारी पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है.