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पंजाब: गैर-जरूरी चीजों की बिक्री करती दुकानों को बंद रखने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन

पंजाब सरकार ने रविवार को जरूरी वस्तुएं नहीं बेचने वाली सभी दुकानों को 15 मई तक बंद रखने का आदेश दिया था. उन्होंने कोविड-19 के मामलों में तीव्र वृद्धि एवं बड़ी संख्या में हो रही मौतों के आलोक में राज्य में अतिरिक्त पाबंदियों के तहत ऐसा किया था.

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Published : May 5, 2021, 7:37 AM IST

चंडीगढ़ : पंजाब में कुछ स्थानों पर व्यापारियों एवं दुकानदारों ने गैर-जरूरी चीजों की बिक्री करने वाली दुकानों को बंद रखने के राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध मंगलवार को प्रदर्शन किया तथा कहा कि इससे उन पर और मार पड़ेगी.

पंजाब सरकार ने रविवार को जरूरी वस्तुएं नहीं बेचने वाली सभी दुकानों को 15 मई तक बंद रखने का आदेश दिया था. उन्होंने कोविड-19 के मामलों में तीव्र वृद्धि एवं बड़ी संख्या में हो रही मौतों के आलोक में राज्य में अतिरिक्त पाबंदियों के तहत ऐसा किया था.

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बस दवाइयां तथा दूध, ब्रेड, सब्जियां, फल एवं कुक्कुट उत्पादों, मांस एवं मोबाइल मरम्मत की दुकानों को ही खुलने की अनुमति दी गयी है.

पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के महासचिव समीर जैन ने कहा, सरकार का यह फैसला छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों, जो कोविड-19 महामारी के चलते पहले ही काफी नुकसान उठा चुके हैं, की मुश्किलें और बढ़ाएगा ही.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कम से उन क्षेत्रों में यह आदेश लागू नहीं करना चाहिए जहां कोरोना वायरस के मामले अधिक नहीं हैं.

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व्यापारियों ने कहा कि बरनाला, लुधियाना, जलालाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किया गया और उन्होंने मांग की है कि उन्हें दुकानें खोलने दिया जाए.

उनका कहना था कि दुकानें बंद रहने से उनके लिए अपने कर्मियों को तनख्वाह देना तथा बिजली बिल एवं अन्य शुल्क का भुगतान कर पाना मुश्किल हो जाएगा.

पंजाब देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से सबसे प्रभावित राज्यों में शामिल है. पंजाब में सोमवार को 157 कोविड-19 मरीजों ने जान गंवायी, जबकि 3798 नये मामले सामने आये.

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