कोच्चि (केरल) : केरल उच्च न्यायालय ने राज्य भर में लगाए गए अवैध ध्वज स्तंभों को स्वैच्छिक रूप से हटाने के लिए उसके द्वारा दिए गए 10 दिन पूरे होने के बाद बृहस्पतिवार को सरकार को ध्वज स्तंभ लगाने वालों के खिलाफ भूमि संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया. केरल में ऐसे 42,337 ध्वज स्तंभ लगे हैं.
उच्च न्यायालय ने सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले राज्य में ऐसे ध्वज स्तंभ लगाने वालों को उन्हें हटाने के लिए 15 नवंबर को 10 दिन का समय दिया था.
राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन को बताया कि उसने अदालत के 15 नवंबर के आदेश का व्यापक रूप से प्रचार किया गया और अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश भी की कि उसके बाद से कोई ध्वज स्तंभ ना लगाया जाए.
अदालत ने कहा कि अगर सरकार का रुख सही है तो, राज्य के सभी ध्वज स्तंभ प्रथम दृष्टया भूमि संरक्षण अधिनियम के अधीन माने जाने चाहिए और इसके परिणामस्वरूप मुकदमा चलाया जाना चाहिए तथा दंड दिया जाना चाहिए.
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा, ' अब समय आ गया है कि कानून का शासन हो. अदालत ने सभी को ध्वज स्तंभ हटाने का मौका दिया था. अगर किसी ने उसे हटाया नहीं तो, उन्हें भूमि संरक्षण अधिनियम के अनुरूप हटाना होगा और उसके तहत जुर्माना देना होगा.'