इंफाल: मणिपुर के चुराचांदपुर में उग्र भीड़ द्वारा एक आयोजन स्थल पर तोड़फोड़ करने तथा उसे आगे लगाने के बाद निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गयी है. जिले के न्यू लमका में इस आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भाग लेना था. चुराचांदपुर के जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से मिली रिपोर्ट के आधार पर आदिवासी बहुल जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की. रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका है और लोगों के जीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति को गंभीर खतरा है.
जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा आदेश कानून एवं व्यवस्था को लागू कराने में शामिल सरकारी एजेंसियों, आवश्यक सेवाओं तथा जिले के सद्भावना मंडप में जनसभा तथा खुले जिम के उद्घाटन में भाग ले रहे लोगों पर लागू नहीं होगा. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, 'सोशल मीडिया अफवाह फैलाने वालों के लिए एक हथियार बन गया है और इसका इस्तेमाल आम जनता को भड़काने में किया जा रहा है जिसका चुराचांदपुर तथा फेरजॉल जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है.'
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'शांति एवं व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए चुराचांदपुर और फेरजॉल जिलों में तत्काल प्रभाव से अगले पांच दिन तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेगी.' इससे पहले, चुराचांदपुर के अतिरिक्त उपायुक्त एस थिनलालजॉय गांगते ने आयुक्त (गृह) को एक पत्र लिखकर सूचित किया, 'इंडिजीनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने पूर्ण बंद का आह्वान किया है और सोशल मीडिया तथा नेटवर्किंग साइट के जरिए लोगों को इकट्ठा किए जाने की आशंका है जिससे चुराचांदपुर जिले में गैरकानूनी गतिविधियां तथा अशांति बढ़ सकती है.'