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यूपी में बदली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, पहले देखें 45 मिनट की फिल्म फिर दें ऑनलाइन टेस्ट

यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है. लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को पहले फिल्म देखनी होगी. इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा में 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा. नया नियम एक सप्ताह से लागू हो चुका है.

यूपी में लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है.
यूपी में लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है.

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Published : May 16, 2023, 1:38 PM IST

यूपी में लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है.

आगरा :यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रकिया में अहम बदलाव किए गए हैं. पिछले एक सप्ताह से यह लागू भी हो चुका है. अब नए नियम के तहत आवेदक घर बैठे ही ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं. मगर, इससे पहले आवेदक को ऑनलाइन 45 मिनट का वीडियो देखना होगा. वीडियो में ट्रैफिक नियम और ट्रैफिक चिन्ह समेत अन्य जानकारियां रहेंगी. इसके बाद ही ऑनलाइन टेस्ट के लिए आगे के लिंक खुलेंगे. इस वीडियो से कई सवाल आते हैं. ऑनलाइन परीक्षा में 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे. परीक्षा में 60 फीसदी अंक लाने वालों को ही आरटीओ से लाइसेंस जारी किया जाएगा. अगर गलती से भी इस परीक्षा में आप फेल हो गए तो लाइसेंस नहीं बन पाएगा.

आगरा के एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अब यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रकिया में बदलाव कर दिया गया है. आवेदक ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकते हैं. नए नियम के तहत लाइसेंस बनवाने के लिए हर आवेदक को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना है. आवेदन के साथ ही जन्मतिथि और संबंधित ​दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसके बाद घर बैठे ही आवेदक ऑनलाइन आवेदन करके दो घंटे की परीक्षा दे सकते हैं.

एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नए नियम के तहत जब आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी. सबसे पहले उसे एक 45 मिनट का वीडियो देखना होगा. यह वीडियो यातायात नियम, यातायात के तमाम साइनेज और जानकारी वाला होगा. इनसे ऑनलाइन परीक्षा में कई सवाल के जबाव मिल जाएंगे. ऑनलाइन परीक्षा दो घंटे की होगी. इसमें 15 सवाल होते हैं. जिनके जबाव देने होते हैं. हर आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा में 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है. इसके बाद ही आरटीओ आवेदक को लाइसेंस जारी करेंगेद एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि अगर गलती से भी इस ऑनलाइन परीक्षा में कोई आवेदक फेल हो गया तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा.

यह होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता :एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन के दौरान आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बतानी होती है. इसमें आधार कार्ड के साथ-साथ अन्य सभी मांगी गईं जानकारियां आवेदक की ओर से फार्म में भरनी पड़ेगी. गलत जानकारी देने या उससे संबंधित किसी भी कॉलम को छोड़ने पर आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. ऐसे आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाले परीक्षा में भी शामिल नहीं हो पाएंगे.

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