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पत्नी को गर्भधारण कराने के लिए जेल से बाहर आएगा कैदी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश - हाईकोर्ट ने दिया आदेश

बिहार में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी विक्की आनंद 15 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आएगा. पटना हाईकोर्ट ने उसे पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है ताकि वह पत्नी को गर्भधारण करा सके. कैदी को पैरोल उसकी पत्नी की याचिका पर मिली है. पत्नी ने गुहार लगाई थी कि वह नि:संतान है. वह मां बन सके इसके लिए उसके पति को पैरोल पर रिहा की जाए.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

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Published : Apr 21, 2021, 8:59 AM IST

पटना : जेल की सजा काट रहे कैदी के बीमारी, शादी या परिजन की मौत जैसे कार्यक्रम के लिए पैरोल पर बाहर आने की खबर तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा मामला देखा है जब कोर्ट ने कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए जेल से बाहर जाने की मोहलत दी हो.

पटना हाईकोर्ट ने शायद ऐसा पहला फैसला किया है. कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी को 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर जाने की इजाजत दी है ताकि वह अपनी पत्नी को गर्भधारण करा सके.

की थी प्रेमिका की हत्या
मामला बिहार के नालंदा जिले के रहुई का है. विक्की आनंद नाम के युवक ने 2012 में अपनी प्रेमिका को घर पर बुलाकर उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में उसे उम्रकैद की सजा मिली है.

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पत्नी ने लगाई थी याचिका
2019 में विक्की की पत्नी रंजीता पटेल ने पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में रंजीता ने विक्की को बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल पर छोड़ने की गुहार लगाई थी ताकि वंशवृद्धि हो सके. उसने दलील दी थी कि वह नि:संतान है और मां बनना उसका अधिकार है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला न्यायालय को निर्देश दिया कि कैदी को 15 दिन के पैरोल पर रिहा करें.

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