नई दिल्ली: नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के दुरुपयोग को लेकर गृह मामलों के एक संसदीय पैनल ने सरकार को इसके मिसयूज को रोकने (Prevent misuse of NDPS Act) के लिए अधिनियम में पर्याप्त सुरक्षा शामिल करने का सुझाव दिया है.
गृह मामलों पर संसदीय पैनल ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधारों पर अपनी 237 रिपोर्ट में कहा है कि गृह मंत्रालय संबंधित मंत्रालय और विभाग के साथ समिति द्वारा उठाये गये विषयों को लेकर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है. गुरुवार को संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में, समिति ने सिफारिश की है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) वैश्विक स्तर पर अपनाए जा रहे बेहतरीन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग और संवैधानिक अधिकारों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर राज्यों सहित सभी हितधारकों के साथ इस मामले पर चर्चा कर सकता है.