नई दिल्ली : राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी एजी पेरारिवलन की क्षमा याचिका का निबटारा करने के लिए राष्ट्रपति ही 'उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी' हैं. यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है. केंद्र ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ऐसा कहा है.
एजी पेरारीवलन की दया याचिका पर फैसले के लिए राष्ट्रपति सक्षम अधिकारी : सुप्रीम कोर्ट से केंद्र - Tamil Nadu Governor AG Perarivalan
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि दोषी एजी पेरारीवलन की दया याचिका पर फैसला लेने के लिए सक्षम अधिकारी राष्ट्रपति हैं.
एजी पेरारीवलन की दया याचिका
(अपडेट जारी है)