गुवाहाटी :गौहाटी उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दी, जिसे कथित तौर पर फेसबुक पर यह पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादी नहीं हैं.
आरोपी पर धारा 120-बी, आपराधिक साजिश, धारा 153-ए (1)/153-बी (1), धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना, आदि के तहत मामला दर्ज किया गया था. न्यायमूर्ति सुमन शिवम की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि आरोपी के व्यक्तिगत खाते से फेसबुक पोस्ट के संबंध में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है.
आरोपी की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए कोर्ट की राय थी कि आवेदक के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है. सिवाय इस तथ्य के कि उसके व्यक्तिगत खाते से एक फेसबुक पोस्ट किया. यह संदेहास्पद है कि क्या इसकी सामग्री अकेले संज्ञेय अपराध का गठन करेगी. उपरोक्त के मद्देनजर मेरा विचार है कि इस मामले में आवेदक को और हिरासत में रखना अनावश्यक होगा.