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अनुच्छेद 370 निरस्त किये जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर छुट्टियों के बाद सुनवाई - जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 उच्चतम न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जतायी. मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों पर गौर करते हुए यह निर्णय लिया.

Post-holiday hearing on petitions filed against abrogation of Article 370
अनुच्छेद 370 निरस्त किये जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर छुट्टियों के बाद सुनवाई

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Published : Apr 25, 2022, 1:30 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जतायी. मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर देशपांडे की इस दलील पर गौर किया कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू किये जाने के मद्देनजर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है.

वरिष्ठ वकील ने कहा, 'यह अनुच्छेद 370 से संबंधित मामला है. परिसीमन भी चल रहा है.' मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'मैं देखता हूं. यह पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाने वाला मामला है. मुझे पीठ का पुनर्गठन करना होगा.' अदालत ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद याचिकाओं पर सुनवाई के लिये पांच न्यायाधीशों की पीठ के पुनर्गठन पर सहमति जतायी.

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(पीटीआई-भाषा)

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