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चुनाव आयोग के वेब पोर्टल पर राजनीतिक दल ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे वित्तीय विवरण - ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे वित्तीय विवरण

राजनीतिक दल अब चुनाव आयोग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन वित्तीय विवरण दाखिल कर सकेंगे. ईसीआई ने इसके लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है.

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राजनीतिक दल अब चुनाव आयोग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे वित्तीय विवरण

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Published : Jul 3, 2023, 2:18 PM IST

नई दिल्ली:चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को राजनीतिक दलों को वित्तीय विवरण ऑनलाइन दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया. सूत्रों ने कहा कि यह कदम चुनाव आयोग की '3 सी रणनीति' का हिस्सा है. राजनीतिक फंडिंग और व्यय में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए पिछले एक साल से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के संरक्षण काम चल रहा है.

आयोग के प्रेस नोट में कहा गया, 'नियामक वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुपालन के निराशाजनक स्तर और कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के मामलों में आयोग के सामने वित्तीय गड़बड़ियों के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक अभियान चलाया.' सूत्रों ने कहा, 'जो राजनीतिक दल ऑनलाइन मोड के माध्यम से वित्तीय रिपोर्ट दाखिल करने का इरादा नहीं रखते हैं, उन्हें लिखित रूप में ऐसा नहीं करने का कारण बताना होगा और पूल पैनल इसे वेबसाइट पर अपडेट करेगा.'

आयोग, बदले में वित्तीय विवरण ऑनलाइन दाखिल न करने के लिए पार्टी द्वारा भेजे गए औचित्य पत्र के साथ ऐसी सभी रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित करेगा. ईसीआई ने कहा, 'आयोग ने कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा कर धोखाधड़ी और कर चोरी करने एवं अन्य व्यक्तियों के लिए ऐसी अवैध गतिविधियों का इस्तेमाल किए जाने के कुछ हालिया उदाहरणों पर चिंता व्यक्त की.'

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आयोग ने कहा कि यह कदम दोहरे उद्देश्यों के साथ उठाया गया है. इसके तहत व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना और मानकीकृत प्रारूप में समय पर दाखिल करना सुनिश्चित किया गया. यह पोर्टल राजनीतिक दलों द्वारा योगदान रिपोर्ट, वार्षिक खाते और चुनाव व्यय विवरण ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करेगा.

आयोग ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी पारदर्शिता दिशानिर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों द्वारा ये वित्तीय विवरण चुनाव आयोग/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष पेश करने की आवश्यकता होती है.

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