नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को हांगकांग जाने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट को बृहस्पतिवार को वापस भेज दी है. न्यायालय ने इस मामले में अदालत से चार सप्ताह में नए सिरे से फैसला सुनाने को कहा है.
नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है. सीबीआई का आरोप है कि मेहता ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बड़ी मात्रा में हेराफेरी की राशि को अपने व अपनी पत्नी के बैंक खाते में भेज दिया था. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सीबीआई और मेहता दो सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं. उसके बाद दो सप्ताह के भीतर याचिका पर फैसला किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि मेहता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने सीबीआई को मेहता के दो विदेशी बैंक खातों के विवरण हासिल करने और उनकी जांच करने के लिए 'अधिकार पत्र' देने पर सहमति व्यक्त की है.