नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई के लिए शुक्रवार को एक याचिका दाखिल की गई.
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर को सूचीबद्ध किया था क्योंकि याचिकाकर्ता के मुख्य वकील उपलब्ध नहीं थे. अधिवक्ता ने हालांकि पीठ से शुक्रवार या शनिवार को ही सुनवाई करने का आग्रह किया कि अन्यथा याचिका का काेई महत्व नहीं रह जाएगा.
उच्च न्यायालय दिवाली की छुट्टी के लिए 1 नवंबर से 5 नवंबर तक अवकाश रहेगा और शनिवार को अंतिम कार्य दिवस है. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वकील से कोर्ट मास्टर को केस नंबर देने को कहा ताकि यह देखा जाए सके कि इसे कब सूचीबद्ध करना है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता गौतम झा ने कहा कि उनकी याचिका दिल्ली में 4 नवंबर को दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ है और अगर त्योहार से पहले मामले की सुनवाई नहीं हुई, तो यह निष्फल हो जाएगा. उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा था कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में पटाख बनाने और बिक्री पर प्रतिबंध से संबंधित एक समान मामला भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.