मुंबई : सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ बीआर अंबेडकर और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के बारे में की गई विवादित टिप्पणी के संबंध में शनिवार को एक अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई.
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 153 (ए) (दुश्मनी को बढ़ावा देना), 120 बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा), और 504 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक शिवाजी कदम, मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर और दो अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पाटिल को बचाने के लिए समान इरादे से काम किया.