अगरतला : त्रिपुरा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने त्रिपुरा सरकार को महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों के संबंध में एक सप्ताह के भीतर जवाबदेह नोटिस दिया है.
मुख्य न्यायाधीश ए कुरैशी और जस्टिस ए तलपात्र की खंडपीठ ने यहां एडवोकेट भास्कर देबबर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई की. अधिवक्ता रुमेला गुहा ने अदालत को बताया कि मुकदमे के माध्यम से ट्राइएज सिस्टम समेत तीन जरूरी मुद्दों को उठाया है.
पहला मुद्दा राज्य में ट्राइएज सिस्टम को शुरू करने पर आधारित है. उन्होंने अदालत को इस प्रणाली पर विचार करने का अनुरोध किया. इसे समझाने के लिए उन्होंने मुम्बई और दिल्ली का उदाहरण देकर कहा कि मुंबई में बीएमसी ने ट्राइएज सिस्टम पर काम किया, जिससे कोविड-19 संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित किया जा सके.