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न्यायालय में PIL दायर कर यूक्रेन से भारतीयों को फौरन लाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का आग्रह - रूस-यूक्रेन संकट

यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और उनके परिवारों की सुरक्षित वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इसमें केंद्र को तत्काल प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

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Published : Feb 25, 2022, 7:33 PM IST

नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और उनके परिवारों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र को फौरन एवं प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर यह याचिका दायर की गई है. अधिवक्ता विशाल तिवारी ने पीआईएल में कहा है कि यूक्रेन में अभी करीब 18,000 छात्रों सहित 20,000 से अधिक भारतीय फंसे हुए हैं और विश्व यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रम को देख रहा है.

इसमें कहा गया है, 'यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों, जिनमें छात्र एवं उनके परिवार शामिल हैं, की वापसी के लिए फौरन प्रभावी कूटनीतिक कदम उठाने और उपाय करने को लेकर प्रतिवादी (केंद्र) को परमादेश जारी किया जाए.' पीआईएल के जरिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को आवश्यक एवं आपात सहायता सामग्री, मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने और ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी एक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है.

सरकार को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की एमबीबीएस डिग्री को मान्यता दी जाए.

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(पीटीआई-भाषा)

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