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2B reservation for Muslims: कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 2बी आरक्षण रद्द करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती - Karnataka High Court

कर्नाटक में सरकार के मुस्लिमों के लिए 2बी आरक्षण रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट चुनौती दी गई है. इस संबंध में एक याचिका दायर कर कहा गया है कि सरकार का यह कदम अनुचित है.

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Etv Bharatकर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 2बी आरक्षण रद्द करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

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Published : Apr 1, 2023, 6:49 AM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक में मुसलमानों को 2बी कैटेगरी के तहत दिए जाने वाले 4 फीसदी आरक्षण को रद्द करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस संबंध में बेंगलुरु के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद आरिफ जमील ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि, राज्य सरकार द्वारा 27 मार्च, 2023 को मुसलमानों के लिए 2बी आरक्षण रद्द करने के बाद 'आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग' (ईडब्ल्यूएस) में शामिल किए गए आदेश को रद्द किया जाए.

याचिका के निस्तारण तक आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर कोतवाल पेश हुए. याचिका में शिकायत की गई थी कि राज्य सरकार ने 24 मार्च, 2023 को श्रेणी 2बी के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को रद्द करने और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में जोड़ने का फैसला लिया है.

याचिका में कहा गया कि सरकार के इस जल्दबाजी और त्रुटिपूर्ण निर्णय ने मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस श्रेणियों को आवंटित 10 प्रतिशत आरक्षण में सामान्य श्रेणी के तहत प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया. मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को राज्य के सबसे मजबूत समुदायों अर्थात् ओक्कलिगा और वीरशैव-लिंगायतों को 2% आवंटित किया गया है. आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह राजनीति से प्रेरित फैसला है.

आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास में एससी-एसटी वर्ग से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय करने के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम समुदाय पर कई तरह के अत्याचार के साथ-साथ आरक्षण भी छीना गया है. हाल ही में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में 2बी आरक्षण को रद्द करने और श्रेणी 3ए और 3बी के बजाय नई श्रेणी 2सी और 2डी बनाने और 3ए और 3बी में आने वाली जातियों को नई श्रेणी 2सी और 2डी के तहत जोड़ने के लिए किया गया ताकि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिल सके. राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया था.

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इस आदेश के अनुसार, श्रेणी 1 को 4%, श्रेणी 2A को 15%, 2B (शून्य), 2C को 6%, 2D को 7% आरक्षण आवंटित किया गया है. इस प्रकार ओबीसी समुदाय के लिए 32% आरक्षण को पुनर्वर्गीकृत किया गया है. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव ने राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का पुनर्वर्गीकरण करते हुए एक आदेश जारी किया है.

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