बेंगलुरु : कर्नाटक हाई कोर्ट ने गोहत्या रोधी अध्यादेश के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ जमील द्वारा दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया.
चीफ जस्टिस ए.एस.ओका की डिविजनल बेंच ने बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जनहित याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 फरवरी तक याचिका के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया है.