नई दिल्ली : पुराना नांगल रेप मामले (Nangal Rape case) में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ पॉस्को एक्ट (POSCO Act) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) से वापस ले ली गई है. आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल ने शिकायत वापस ली.
21 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो यह बताएं कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है. नौ अक्टूबर को सुनवाई के दौरान न तो नवीन कुमार जिंदल (Naveen Kumar Jindal) कोर्ट में पेश हुए थे और न ही उनका वकील. डीसीपी क्राईम ब्रांच इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था.
Nangal Rape case : पॉक्सो एक्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर याचिका वापस
दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल (Naveen Kumar Jindal) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ पुराना नांगल रेप मामले में एक याचिका पेश की थी, जिसे दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) से वापस ले लिया गया है.
यह भी पढ़ें -#JeeneDo: दिल्ली कैंट रेप व हत्या मामले में पीड़ित परिवार का मुफ्त केस लड़ेंगे वकील
पिछले 22 सितंबर को कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report) तलब किया था. याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल (Naveen Kumar Jindal) ने दायर किया था. याचिका में मांग की गई थी कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप था कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया. याचिका में पॉक्सो एक्ट (POSCO Act) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.