नई दिल्ली : ईद-उल-अजहा (बकरीद) से पहले प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का मानना है कि जब राज्य में कोरोना (COVID-19) के मामलों में तेजी देखी जा रही है, उस समय सरकार का यह निर्णय गलत है.
पीकेडी नांबियार की ओर से यह याचिका अधिवक्ता प्रीति सिंह ने दायर की है. जिसमें कहा गया है कि यह चौंकाने वाली बात है कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान केरल सरकार प्रतिबंधों में ढील देने के उपायों से नागरिकों की जान से खेल रही है.
याचिकाकर्ता का कहना है राजनीतिक हित के कारण देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों से दूर नहीं किया जा सकता. याचिका में यह भी बताया गया है कि केरल सरकार द्वारा यह निर्णय तब सामने आया जब एक दिन पहले ही केरल व महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री ने सावधानी बरतने की सलाह दी थी.