चंडीगढ़: राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की पंजाब सरकार की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) में चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई दो दिन में होने की संभावना है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता जगमोहन भट्टी की ओर से एक याचिका दायर की गई है.
याचिका में उन्होंने राघव चड्ढा की नियुक्ति को नियमों का उल्लंघन बताया है. याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति अवैध, मनमानी और केंद्र और राज्य सरकारों के गैर-मौजूद कानूनों का प्रयोग है. इसने यह भी तर्क दिया कि चड्ढा की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन है क्योंकि वह बाहरी व्यक्ति हैं और राज्य विधान सभा का हिस्सा नहीं हैं. अधिवक्ता जगमोहन भट्टी ने कहा कि उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसी नियुक्ति कर पंजाब के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते. वहीं, इस मामले में पंजाब के मुख्य सचिव का कहना है कि नियुक्ति मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई है. नियुक्ति पर राघव चड्ढा ने कहा कि 'मन ने मुझे पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका दिया.' उन्होंने कहा कि 'अपने बड़े भाई और मुख्यमंत्री को मुझ पर गर्व महसूस कराने के लिए अपना खून-पसीना बहाऊंगा.'