लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदिपुरुष फिल्म के विरुद्ध दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड/भारतीय सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने कुलदीप तिवारी और एक अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया. याची की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किए, निर्माताओं ने फिल्म का प्रोमो (टीजर) जारी कर दिया जोकि स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है. अधिवक्ता के अनुसार याचिका में सीता का रोल करने वाली अभिनेत्री को अमर्यादित वस्त्रों में दिखाए जाने को लेकर भी आपत्ति की गई है. याचिका में यह भी कहा गया है कि भगवान राम और सीता के प्रति लोगों मे आस्था है. लेकिन उक्त फिल्म में उनका सौम्य रूप न प्रदर्शित कर अलग ही रूप प्रदर्शित किया जा रहा है.