नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यौन उत्पीड़न एक व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुका मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है और कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उत्पीड़न करने वाले को कानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत में यौन उत्पीड़न सदियों से मौजूद है और भारत में, यह गंभीर चिंता का विषय रहा है, और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनों का विकास इस समस्या के समाधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: 'कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उत्पीड़क को कानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह यौन उत्पीड़न के शिकार को अपमानित और निराश करता है, खासकर तब जब उत्पीड़क को सजा नहीं मिलती है या अपेक्षाकृत मामूली दंड के साथ छोड़ दिया जाता है.'
पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि यौन उत्पीड़न एक व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुका मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है. भारत में, यह गंभीर चिंता का विषय रहा है, और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनों का विकास इस समस्या के समाधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है. भारत में यौन उत्पीड़न सदियों से मौजूद है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ही इसे कानूनी मान्यता मिलनी शुरू हुई.
पीठ ने कहा, हालांकि, साथ ही, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह का आरोप लगाना बहुत आसान है और इसका खंडन करना बहुत मुश्किल है और जब किसी बाहरी कारण से झूठे निहितार्थ की दलील दी जाती है, तो अदालतें सबूतों की गहन जांच करना और आरोपों की स्वीकार्यता या अन्यथा निर्णय लेना कर्तव्य है.